पार्किंग शुल्क लेने पर, हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला, जनता को बड़ी राहत
July 10, 2019
अहमदाबाद, आम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत हाई कोर्ट ने राज्य के वाहन चालकों को एक बड़ी राहत देते हुए आज कहा कि मॉल तथा अन्य निजी व्यावसायिक संस्थान उनसे पार्किंग शुल्क नहीं वसूल सकते।
गुजरात हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति अनंत एस दवे तथा न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने आज यह फैसला सुनाया। इस अदालत ने मॉल तथा अन्य निजी व्यवसायिक संस्थानों की अपील पर गत फरवरी माह में ही सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उनकी आपत्ति थी कि चूकि सरकार और नगरीय निकाय भी पार्किंग शुल्क वसूलते हैं इसलिए उन्हें भी रखरखाव खर्च आदि का भार वहन करने के लिए ऐसा करने दिया जाये।
उन्होंने पुलिस की ओर से पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक तथा पिछले अक्टूबर माह में हाई कोर्ट की एकल पीठ के उस निर्णय जिसमें उन्हें पहले घंटे के दौरान पार्किंग मुफ्त रखने तथा बाद में भी अधिकतम 20 से 30 रूपये का शुल्क लेने को कहा गया था, को खंडपीठ में चुनौती दी थी।
अदालत ने कहा कि मॉल आदि को रखरखाव खर्च स्वयं वहन करने चाहिए और इसके लिए उन्हें पार्किंग शुल्क लेने का अधिकार नहीं है।