अब कोई भी खरीद सकेगा यहां पर जमीन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
July 10, 2019
देहरादून, उत्तराखंड की घोषित स्थायी राजधानी गैरसैंण में अब राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकेगा। राज्य मंत्रिमण्डल ;कैबिनेटद्ध की बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक के निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल में 12 प्रस्ताव में से 11 को स्वीकार किया गया।
उन्होंने जानकारी दी कि चमोली जिला के अंतर्गत गैरसैण तहसील के आदि बदरीए सिलबाटाए पंचालीए महाचौरी पटवारी क्षेत्र के 27 ग्राम में राज्य के इतर अन्य प्रदेशों के लोगों पर जमीन खरीदने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। अब सम्पूर्ण भारत का कोई भी व्यक्ति यहां जमीन खरीद सकेगा। स्मरण रहे कि गैरसैण राज्य स्थापना के समय राजधानी के रूप में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई थी। वर्तमान में विभिन्न संगठन वहां राजधानी बनाने के लिये आंदोलनरत हैं।
श्री कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने रोकड ;केेकैशद्ध कार्यकलापों हेतु उत्तराखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली बनायी हैैए जो केंद्र सरकार के नियमवली के नियम 25 के आधार पर राज्य सरकार ने बनाई है। राज्य के वन गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली बनायी गयी है। यह वन मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गयी उप समिति के आधार पर बनायी गयी नियमावली में कार्बेट में झिरनाए ढेला रेंज के 57 गुर्जर परिवारों से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को पांच लाख परिवार रुपए एवं सामुदायिक कार्य के लिए सामुहिक रूप से प्रत्येक परिवार के लिए एक एकड़ के आधार पर 57 एकड़ की भूमि दी जायेगी।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा नियमावली में संशोधन किया है। जिसमें प्रवर्तन सिपाही के लिए अर्हता हाईस्कूल के स्थान पर इण्टर की गई है। पेट्रोल.डीजल पर सेस के सम्बन्ध में पेट्रोल पर 2ण्50 रुपये एवं डीजल पर एक रुपया वृद्धि किये जाने का भी फैसला लिया गया है। इतना ही नहींए भारत सरकार के वस्तु एवं सेवा कर में हुए पाचं संशोधन को राज्य सरकार ने विधान मण्डल की अनुमति के बाद स्वीकार कर लिया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में शिक्षा मित्र की ात्रता के सम्बन्ध में भी संशोधन किया है।