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राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के मामले में, फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली ,  दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अपना आदेश सात जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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अतिरिक्त मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना आदेश सात जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने श्री गांधी के खिलाफ दायर याचिका में उन पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये जाने की मांग की थी।

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उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि श्री मोदी सैनिकों के शहादत को भुना रहे हैं। इससे पहले 15 मई को पुलिस ने अदालत के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एजिसमें कहा गया था कि श्री गांधी ने कथित रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पुलिस ने यह भी कहा था कि शिकायत के कंटेट के आधार पर श्री गांधी के खिलाफ की गयी शिकायत संज्ञेय अपराध नहीं है।

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