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मराठा आरक्षण पर सुप्राम कोर्ट के आदेश का, केन्द्रीय मंत्री ने किया स्वागत

मुंबई,  केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में महाराष्ट्र सरकार के आरक्षण देने के निर्णय पर रोक लगाने करने के संबंध में दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन देने से मना कर देने का स्वागत किया है।

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आठवले ने शुक्रवार को यहां प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मराठा समाज को शिक्षा में 12 प्रतिशत और नौकरी में 13 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है। इस कानून को बम्बई उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। बम्बई उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर स्थगन आदेश देने से मना कर दिया।

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मराठा आरक्षण के संबंध में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने कहा कि इस संबंध में सरकार का भी पक्ष सुना जाय। श्री आठवले ने कहा कि इस संबंध में दो सप्ताह बाद उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी और राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और हमें पूरा विश्वास है कि आरक्षण वैध होगा।

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