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विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर लिया गया ये फैसला

नयी दिल्ली, विदेश से आने वाले ऐसे यात्री जिन्हें आगे दूसरी घरेलू उड़ान पकड़नी है, अब उस पहले हवाई अड्डे पर ही अपनी आरटी-पीसीआर जाँच करा सकेंगे जहाँ वे अंतरराष्ट्रीय उड़ान से उतरे हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रयोग के आधार पर इस व्यवस्था की शुरुआत करने का फैसला किया है। विदेश से आने वाले जिन यात्रियों ने उड़ान से 96 घंटे पहले कोरोना जाँच कराई है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है, उन्हें पहले से ही संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिली हुई है। उड़ान से 96 घंटे पहले जाँच नहीं करा पाने वाले ऐसे यात्री जिन्हें देश में पहले हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वहाँ से दूसरी कनेक्टिंग घरेलू उड़ान पकड़नी है वे आगे की यात्रा से पहले हवाई अड्डे पर ही जाँच करा सकते हैं।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाले हवाई अड्डों के संचालक आरटी-पीसीआर जाँच की व्यवस्था करेंगे। इसमें जीनएक्सपर्ट आरटी-पीसीआर जाँच भी शामिल है। जाँच के लिए हवाई अड्डे पर एक अलग लॉन्ज बनाया जायेगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री कनेक्टिंग उड़ान पकड़ सकेंगे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्थानीय राज्य के स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

अभी यह व्यवस्था प्रयोग के आधार पर शुरू की गई है। जेनएक्सपर्ट विधि से आरटी-पीसीआर जाँच का परिणाम आने में डेढ़ से ढाई घंटे लगाते हैं। अन्य विधियों से छह से सात घंटे लगते हैं।