लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज कैबिनेट में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट निर्णयों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पास किया गया.
सीआरपीसी में अग्रिम जमानत की व्यवस्था के लिए विधेयक को लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. विधेयक में अग्रिम जमानत की सुनवाई में न्यायालय में आरोपी का मौजूद होना अनिवार्य नहीं होगा. आवेदक, विवेचनाधिकारी के पूछताछ के लिए सहयोग करेगा. गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी. सशर्त अग्रिम जमानत का प्रावधान होगा.
इसके अलावा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत निवेशकों को विशेष सुविधाओं एवं रियायतों से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी. उन्होंने बताया सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के सेवा नियमावली1993 में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. वहीं प्रसंस्कृत तेल निर्यात प्रोत्साहन योजना पर लगी कैबिनेट की मुहर लगी है. उत्तरप्रदेश प्रसंस्करण तेल निर्यात नीति 2018-2023 हुई पास. ये पांच वर्ष के लिए लागू होगी. इसमें निर्यातकों को निर्यात कर में छूट दी जाएगी.
जीवीएल इंफ्रा की जमीन में से 5.09 एकड़ भूमि बैंगलोर की बीआरएस को अस्पताल निर्माण के लिए स्थानान्तिरत किए जाने का अनुमोदन पास हो गया है. ये 400 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पूर्वांचल में बनना है. साथ ही योगी सरकार ने भारत सरकार के एथनॉल प्रमोशन के तहत यूपी में एथेनॉल को सी ग्रेड से बी ग्रेड किए जाने पर मुहर लगा दी है. अब यूपी की चीनी मिलें बी ग्रेड एथेनॉल निर्माण कर सकेंगीं. वहीं गुड़ एवं खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने आगामी तीन वर्षों के लिए मंडी शुल्क समाधान योजना लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.