चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया था लेकिन उनकी सजा को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है.
जिन धाराओं में राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान था. दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 अप्रैल को राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी ठहराया था.
राजपाल यादव ने फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाया नहीं, बल्कि लोन लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वह चेक बाउंस हो गए थे.