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POCSO एक्‍ट में बड़ा बदलाव, 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी ये सजा

नई दिल्ली ,  देश के अलग-अलग हिस्सों से छोटी बच्‍चियों के साथ हो रहे दुष्‍कर्म को लेकर आज केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया.

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 12 साल तक के बच्चों से बलात्‍कार के दोषियों को फांसी की सजा होगी. इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. आज प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. अब सरकार जल्‍द ही अध्यादेश लेकर आएगी जिससे पॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन किया जा सके. इस संशोधन के मंजूर होते ही 12 साल तक उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा. पॉक्सो कानून के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बच्ची से रेप पर अधिकतम सजा उम्रकैद है.

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 कठुआ में पिछले दिनों हुई दुष्‍कर्म की घटना  के बाद ऐसे आरोपियों को सख्‍त सजा देने की मांग की गई. कानून में बदलाव के बाद 12 साल तक बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा होगी. पॉक्सो के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, दोषियों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्‍यूनतम सात साल की जेल है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है. इसके तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गयी। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है.

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