एक अक्टूबर से आपकी जिंदगी मे आ गये ये परिवर्तन, जानिये क्या हुये बदलाव
October 1, 2018
नई दिल्ली, आज का दिन आपके जीवन मे की परिवर्तन ला रहा है। जिसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इसलिये आपके लिये ये जानना बहुत जरूरी है कि आज यानि एक अक्टूबर से किन चीजों मे परिवर्तन हुआ है-
सरकार ने घरेलू सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 2.89 रुपए की वृद्धि हुई है। सब्सिडी गैस सिलेंडर अब 499 रुपए 51 पैसे के बजाए 502 रुपए 40 पैसे का मिलेगा। वही गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में 59 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। यह कीमत आज आधी रात से लागू हो गई है।
इसके साथ ही सीएनजी की कीमत में भी इजाफा किया गया है। सीएनजी दिल्ली में 1.70 रुपए प्रति किलो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1.95 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी हुई है।
1 अक्टूबर से कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कॉल ड्रॉप की परिभाषा में 2010 के बाद पहली बार बदलाव किया गया।ट्राई ने कहा है कि नए पैरामीटर के प्रभाव में आने से कॉल ड्रॉप की समस्या में बड़ा बदलाव होगा।
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं जो एक अक्टूबर से लागू होगी। अब टाइम डिपॉजिट (TD), रेकरिंग डिपोजिट (RD), सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि स्कीम पर पहले से 0.40 फीसदी तक ज्यादा ब्याज मिलेगा।
पंजाब नेशनल बैंक ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद पीएनबी से ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है। पीएनबी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 0.2 फीसदी तक इजाफा किया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उसके सप्लायर मौजूद हैं। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ‘एजेंट’ भी नियुक्त करना होगा। ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1 फीसदी TCS की कटौती करनी होगी।
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के प्रोविजंस 1 अक्टूबर से लागू हो जाएग। सेंट्रल GST (CGST) एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 फीसदी TDS कलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही राज्यों को भी अब राज्य कानूनों के अंतर्गत 1 फीसदी टीडीएस लगाना होगा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ( BSE) 1 अक्टूबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार शुरू कर रहा है। एक्सचेंज ने कहा कि उसने कमोडिटी बाजार कारोबार शुरू करने के पहले वर्ष में लेनदेन शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है।