रांची, चारा घोटाले के 4 मामलों में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.
लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से फिर बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी प्रोविजनल बेल की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए लालू प्रसाद के लिए तीन महीने की जमानत मांगी. लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए 6 सप्ताह की बेल दी. कोर्ट ने 10 अगस्त को आरजेडी सुप्रीमो के स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट फिर पेश करने का आदेश दिया है.
सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अब रिम्स में भी लालू प्रसाद का इलाज संभव है. एेसे में उनकी जमानत की अवधि न बढ़ाई जाए. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया. इससे पहले 22 जून को उनकी प्रोविजनल बेल की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई थी. फिलहाल लालू प्रसाद मुबंई के एक अस्पताल में भर्ती हैं. हाल ही में उनका फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है. 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिलने के बाद वे 16 मई को रांची से पटना गये थे.