दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के तहत, आॅनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित
September 26, 2018
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र दिव्यांग युवक की आयु शादी के समय 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा मेें 15,000 रूपये एवं युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रूपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में प्रति दम्पत्ति 35,000 रूपये की प्रोत्साहन धनराशि निर्धारित है।