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यूपी की सीमाओं को पूरी तरह सील करने का हुआ आदेश

लखनऊ,  कोरोना वायरण संक्रमण के बचाव के मद्देनजर जारी देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर सी अवस्थी ने जिलो से लगी अन्य राज्यों की सीमाओं को पूरी तरह सील करने तथा आदेश के कड़ाई से लागू कराने के लिए आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।

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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार श्री अवस्थी ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर(नोएडा) समेत सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस उपमहानिरीक्षक,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षकों को लाॅकडाउन के दृष्टिगत बार्डर सीलिंग प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये है।

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के साथ सीमावर्ती जिलों से अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों के साथ बार्डर सीलिंग के प्लान को तैयार कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय अभिसूचना इकाई को और सक्रिय करते हुये अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने तथा प्रदेश से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाओं का समयबद्व संकलन कराते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती जिलों के पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय रखते हुये लगातार सम्पर्क स्थापित रखा जाये एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए।

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श्री अवस्थी ने कहा कि सीमा सील करने के लिए बैरीकेटिंग के प्रमुख स्थान चिन्हित कर लिए जाए। प्रमुख मार्ग, रोड एवं कच्चे मार्ग की जानकारी कर बैरियर, नाका के बिन्दु भी तय कर लिये जाए।पुलिस बल का सुदृढ़ व्यवस्थापन उपरोक्त चिन्हित स्थानों पर तत्काल किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों मेें पुलिस उपाधीक्षकों की ड्यूटी लगायी जाए। वरिष्ट अधिकारी खुद निरंतर भ्रमणशील रहें। जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पुलिस उपाधीक्षक के साथ मजिस्ट्रेटों की डियूटी लगवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस बल की शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जाए। ऐसे समस्त स्थानों पर जहां से लोगों के पैदल आवागमन की संभावना हो, विशेषकर सुदूर ग्रामीण इलाकों में, वहां प्रभावी गश्त सुनिश्चित की जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ड्रोन द्वारा निगरानी की जाए। यदि बार्डर/बैरियर पर लोग एकत्रित होते हैं तो उन्हें वापस लौटाने के प्रयास किये जाए। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक तथा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अपने निकटतम पर्यवेक्षण में अपने परिक्षेत्र तथा जोन के कार्य योजना की समीक्षा की जाए।

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डीजीपी ने ड्यूटी पर लगाये गये कर्मी कोविड-19 के दृष्टिगत पोली कार्वोनेट शील्डें, दस्ताने, मास्क एवं आवश्यकतानुसार पर्सनल प्रोटिक्टिव इक्विपमेंट्स (पी0पी0ई0) के साथ ड्यूटी करेंगे। लाॅकडाउन के आदेशों तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) के सिद्वान्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

लॉकडाउन को कड़ाई से लागू कराने के लिए जोन के 17 पुलिस महानिरीक्षकों एवं उपमहानिरीक्षकों को सीमा सील करने के साथ वहां निगरानी की जिम्मेदारी साैंपी है।

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