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देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए हुआ चुनाव की तारीख का एलान,जानिए कैसे होता है चुनाव

नई दिल्ली,  निर्वाचन आयोग ने आज देश के सबसे संवैधानिक पद राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया. राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए चुनाव आयोग 14 जून 2017 को बुधवार के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. नामांकन करने की आखिरी तारीख 28 जून 2017 को है.
राष्ट्रपति चुनावों को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग में चुनाव आयोग विशेष पेन का प्रबंध करेगा. इसी पेन से वोट को चिन्हित करना होगा.

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इस बार कुल 776 सांसद और 4120 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे. चुनाव आयोग 14 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगा. 28 जून को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है. राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा. राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते , मतलब सांसदों-विधायकों को मन से वोट देने की छूट रहेगी.

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राष्ट्रपति चुनाव के निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक देश के प्रथम नागरिक का चुनाव 25 जुलाई 2017 तक कर लिया जाना था. तय परिपाटी के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव का संयोजक लोकसभा सचिवालय को बनाया गया है. पिछली बार यह जिम्मेदारी राज्यसभा सचिवालय ने निभाई थी. लोकसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी होंगे. राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रकोष्ठ बनाया गया है.

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महत्वपूर्ण है कि भारत में राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है जिसमें इलेक्टोरेट कॉलेज के जरिए चुनाव होता है. यानी हर चुने हुए सांसद, विधायक और विधानपरिषद सदस्यों के आधार पर राज्यों का मतांक तय किया जाता है. लिहाजा जहां संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे. वहीं राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि भी सूबों में मतदान करेंगे. संविधान के अनुच्छेद-55 में देश राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की निर्धारित की गई है.

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