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भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में तीन के खिलाफ आरोपपत्र

इंदौर, मध्यप्रदेश के इंदौर में पूर्व राज्य मंत्री ;दर्जा प्राप्तद्ध और गृहस्थ संत उदयराव देशमुख ;भय्यू महाराजद्ध की पिछले साल आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक युवती सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले की प्राथमिक जांच में माना था कि मामला पारिवारिक विवाद से उत्पन्न अवसाद में आकर महाराज द्वारा आत्महत्या किये जाने का है। इसके बाद महाराज के अनुयायियों द्वारा इस संबंध में पृथक से की गयी शिकायतों के मद्देनजर की गयी पुलिस जांच में पुलिस को महाराज की सम्पत्ति हड़पने की नीयत से षड्यंत्र रचना और उन्हें ब्लैकमेल कर रूपये वसूलने जैसे तमाम साक्ष्य मिले।

आधिकारिक जानकारी अनुसार इसी संबंध में महाराज के एक सेवादार विनायक दुधालेए पलक पुराणिक और शरद देशमुख के खिलाफ विभिन्न धाराओं प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष कल 366 पन्नों का एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। तीनों आरोपी इसी मामले में फ़िलहाल न्यायिक अभिरक्षा में बताये जा रहे है।

भय्यू महाराज ने अपने सिल्वर स्प्रिंग कालोनी स्थित निज निवास पर खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया है कि आत्महत्या के बाद महाराज के पास से मिले सुसाइड नोट को विनायक ने महाराज से पहले ही लिखवा लिया था। साथ ही तीनों आरोपी महाराज द्वारा ली जाने वाली नियमित दवाओं को बदल कर हाईडोज दवायें रख देते थे।