लखनऊ, उत्तर प्रदेश पावर कारपाेरेशन लिमिटेड ने एक से 30 जून के बीच बिजली बिल के भुगतान के लिए ‘ एकमुश्त समाधान योजना’ लागू की है जिसके तहत उपभोक्ता 100 फीसदी ब्याज में छूट के साथ अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।
कॉर्पोरेशन ने बुधवार को अपने आधिकारिक कू हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी साझा की है। कू पोस्ट में लिखा, “ 01.06.2022 से 30.06.2022 तक सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू) एवं एलएमवी-5(निजी नलकूप) तथा 5 किलोवाट तक के विद्युत भार के एलएमवी-2 (वाणिज्य श्रेणी) के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाए पर लगे विलंबित भुगतान अधिभार में छूट के लिये ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू की गई है।”
गौरतलब है कि एकमुश्त समाधान योजना उन लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, जो किसी कारणवश आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इनमें खासकर किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही बिजली विभाग की अच्छी वसूली भी हो सकती है, जो फ़िलहाल न के बराबर है।
इस योजना का लाभ, किसानों, छोटे घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता एक जून से 30 जून के बीच उठा सकते हैं। उपभोक्ता अपने बकाए बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीएनर्जी.इन पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र के बिजली घर पर भी भुगतान किया जा सकता है।