शादी समारोह को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला,जानकर रह जाएंगे हैरान…

नई दिल्ली,इस समय शादियों का सीजन चल रहा है इसके चलते दिल्ली की आप सरकार ने शादी समारोह को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी  सरकार एक नया ड्राफ्ट लाने जा रही है, जिसमें शादी में बरातियों की संख्या सीमित होगी।  दिल्ली के लोगों के लिए जल्द ही शादी से जुड़े नए नियम आ सकते हैं। इस नियम में दिल्ली में शादी के लिए फॉर्म हाउस, मोटल या होटल में शादी समारोह के लिए मेजबान कितने मेहमानों को बुला सकता है? इसका फैसला समारोह स्थल के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर होगा।

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दिल्ली सरकार द्वारा मेहमानों की संख्या को निर्धारित करने और खाना व पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक नई ड्रॉफ्ट पॉलिसी में इन नियमों को बताया गया है। शादी-समारोह स्थल के बाहर रस्में, बैंड और बात व घोड़ा-गाड़ी की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा ज्यादा या बचा हुआ खाना गरीबों में बांटा जाएगा। समारोह स्थल के बाहर सड़कों पर कार पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी।

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सूत्रों की मानें तो इसका मकसद भीड़-भाड़ कम करने से सड़कों पर अनियमितता को भी रोकना है। देखा गया है कि शादी-समारोह के दौरान न केवल लोग सड़कों पर कब्जा करते हैं, बल्कि गंदगी भी छोड़ देते हैं। जानकारी के मुताबिक, बरातियों की संख्या तय करने का मकसद अव्यवस्था को रोकना है। किसी शादी वेन्यू का एरिया 600 स्क्वायर मीटर तो वहां 400 बरातियों की अनुमति मिलेगी। दूसरी ओर अगर पार्किंग क्षमता 100 कारों की है तो 800 बराती इसमें शामिल हो सकते हैं।

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शादी समारोह और दूसरे सोशल फंक्शन में मेहमानों की संख्या को सीमित करने वाली इस ड्राफ्ट पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है। इतना ही नहीं, 18 मार्च से पहले दिल्ली की जनता से इसके बारे में फीडबैक मांगा गया है। इस पॉलिसी नोटिफिकेशन के जरिए सरकार उन गेस्टहाउस व बैंक्वेट हॉल को बंद करना चाहती है जो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जरूरी नियम व शर्तों को पूरा नहीं करते।

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शिकायत के लिए एक कॉमन पोर्टल बनेगा जिसमें सभी एजेंसी का एक्सेस मिलेगा। कार्यक्रम स्थल मालिक, ऑपरेटर या कार्यक्रम आयोजित करने वाले को आवेदन इस पोर्टल पर करेंगे। अंडरटेकिंग और फीस ऑनलाइन जमा करने पर संबंधित एजेंसियां चेक करेंगी और कार्यक्रम की मंजूरी मिलने या नहीं मिलने की जानकारी देंगी।नई नीतियों का उल्लंघन होने पर वेन्यू के ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियम के मुताबिक, अनियमितता पर 15 लाख रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही ऐसी जगहों को तुरंत सील किया जाएगा।

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