नयी दिल्ली , कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने और जन जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठा रही सरकार ने आज अनलॉक 2 से संबंधित नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हालाकि कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी को आगामी 31 जुलाई तक सख्ती से लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज देर रात जारी दिशा निर्देश एक जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होंगे और इनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले की तुलना में अधिक गतिविधियों को चालू करने की अनुमति दी गयी है लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा हाल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, एसेम्बली हाल और इसी तरह के अन्य स्थानों को अभी बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सामाजिक , राजनैतिक , खेल , मनोरंजन , शैक्षणिक, धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले अन्य कार्यकमों पर भी रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी।
इनको खोलने की तिथि के बारे में अलग से निर्णय लिया जायेगा जो स्थिति के आंकलन पर आधारित होगा।
स्कूल , कालेज और कोचिंग संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति मिलेगी लेकिन इन्हें सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। रात्रि कर्फ्यू में भी ढील दी गयी है और अब यह रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
कोरोना महामारी के चलते देश भर में 25 मार्च से कई चरणों में पूर्णबंदी लागू की जा चुकी है। पूर्णबंदी के कई दौर के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी के तहत आज अनलॉक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
सरकार अनलॉक 1 के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थलों, होटलों , रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं तथा शापिंग मॉल आदि को खोलने की अनुमति पहले ही 8 जून को दे चुकी है। अनलॉक 1 से संबंधित दिशा निर्देश 30 मई को जारी किये गये थे।
पहले से चालू घरेलू उडानों और यात्री ट्रेनों की सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से और अधिक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। दुकानों में अब पांच से अधिक लोग एक साथ रह सकेंगे हालाकि उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय उडानों को अभी वंदे मातरम मिशन के तहत ही अनुमति दी गयी है । इन्हें बाद में चरणबद्ध तरीके से बढाया जायेगा।
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सावधानी से इस तरह करना होगा जिससे कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और सभी एहतियाती उपायों को लागू करना होगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर करीबी नजर रखेगा।
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां कंटेनमेंट जोन के बाहर की स्थिति के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के संबंध में निर्णय ले सकेंगे हालाकि राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों तथा सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए किसी तरह के पास या परमिट की जरूरत नहीं होगी।
कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में चलाये जा रहे अभियान के तहत पहले से लागू राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी रहेंगे जिससे कि सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन किया जा सके। दुकानों में उपभोक्तओं को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय इनके अमल पर नजर रखेगा।
पहले की तरह ही पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के लोग, जानलेवा बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गयी है। आरोग्य सेतु एप के उपयोग को बढावा देने के कदम उठाये जायेंगे।