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चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार-प्रसार को लेकर दी बड़ी छूट, ये है नये नियम

नयी दिल्ली, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांचों चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार-प्रसार को लेकर बड़ी छूट दी है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए अतिरिक्त ढील देते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल और प्रत्याशी अब सुबह छह बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। अपने पूर्ववर्ती फैसले में आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी थी।
खुले हुए चिन्हित स्थानों की क्षमता के 50 फीसदी संख्या या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी नियमो के तहत सार्वजनिक सभा या रैली की इजाज़त दी गयी है। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से निर्धारित संख्या के साथ राजनीतिक दल या प्रत्याशी पद यात्रा कर सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोग को कोरोना मामलों की घटती संख्या और कोविड कि स्थिति तेज़ी से सामान्य होने की जानकारी दी थी। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।
इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी, 22 जनवरी 31 जनवरी और छह फरवरी को प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार सभाओं को कुछ नियमों के साथ एक सीमा तक छूट दी थी।
देश के पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे है।