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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का चिकित्सा उपकरणों को लेकर खास निर्देश

नयी दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी चिकित्सा उपकरणों के गुणवत्ता संबंधी मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानव या पशुओं पर इस्तेमाल होने वाले ऐसे सभी उपकरणों को ‘दवाओं’ के रूप में अधिसूचित करने का फैसला किया है ताकि उन्हें औषधि एवं प्रसाधन कानून के तहत नियंत्रित किया जा सके।

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अधिसूचना के बाद सभी चिकित्सा उपकरणों का निर्माण, आयात और बिक्री का सत्यापन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा कराना होगा। फिलहाल केवल 23 चिकित्सा उपकरण ऐसे हैं जिनका नियमन इस कानून के तहत होता है।

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औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने अप्रैल में सिफारिश की थी कि सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि और प्रसाधन कानून के तहत दवाओं के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए कंपनियों को जवाबदेह बनाना भी इसका मकसद है।

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हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को त्रुटिपूर्ण हिप इम्प्लांट को लेकर रोगियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
मसौदा अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी गयी है।

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