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समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका

लखनऊ, सपा सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है. 

उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है.

इससे पहले, सांसद आजम खान  उनकी पत्नी तजीन फातिमा  और बेटे अब्दुल्ला आजम खान  को बीते बुधवार कोर्ट में पेश होने पर  जेल भेज दिया गया था.  खान परिवार को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा  से सपा सांसद आजम खान  के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान  की सदस्य रद्द हो गई है. इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था. लिहाजा यूपी विधानसभा से भी उनकी सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी.

प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी अधिसूचना में कहा है कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय द्वारा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्वार, रामपुर का निर्वाचन शून्य करार देते हुए निर्वाचन को रद्द घोषित किया है. हाईकोर्ट के इस निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुई है. इसलिये 16 दिसंबर 2019 से ही अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द मानी जाएगी. इसी तारीख से उनका स्थान विधानसभा में रिक्त हो गया है.

 दरअसल, साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी  के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. काजिम अली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था. बसपा नेता की ओर से अब्दुल्ला आजम की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था. अब्दुल्ला आजम  ने वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा था और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की थी.