अमृतसर, पंजाब में अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट शिवदुलार सिंह ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के मद्देनजर जिला अमृतसर में तम्बाकू पदार्थों के प्रयोग और बेचने तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि तंबाकू के सेवन से थूकने की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है और कोरोना वायरस संक्रामक की बीमारी है जो थूकने से फैलती है। उन्होने कहा कि कहीं कोई व्यक्ति किसी की खाँसी या छींक में से आते थूक के सूक्ष्म कणों के से कोई दूसरा व्यक्ति वायरस का शिकार न हो, इस लिए तम्बाकू के सेवन की आज्ञा नहीं दी जा सकती।
श्री ढिल्लों ने कहा कि जिले में तम्बाकू पदार्थ जिसमें पान मसाला जैसे उत्पाद भी शामिल हैं, के उत्पादन, अयात, निर्यात, ढुलाई , बिक्री, वितरण, भंडार, प्रयोग करने और ऐसे उत्पादों को उत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।