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लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

पटना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा. लालू की तरफ से अपील की गई थी कि उनकी जमानत को 3 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.

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लालू यादव के केस की  सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हो रही थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया.

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इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था. सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए. लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त के बीच मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई.

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 स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की मांग पिछली कुछ सुनवाई से हो रही है. इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी.

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