Breaking News

दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के तहत, आॅनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

‘वन्य प्राणि सप्ताह’ मे प्राणि उद्यान, लखनऊ व कानपुर, बच्चों के लिये रहेगा फ्री

फसल अवशेष न जलाने के लिए, यूपी सरकार का अनूठा जागरूकता अभियान 

अंपायरों की गलतियों पर, महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा कटाक्ष

इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र दिव्यांग युवक की आयु शादी के समय 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा मेें 15,000 रूपये एवं युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रूपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में प्रति दम्पत्ति 35,000 रूपये की  प्रोत्साहन धनराशि निर्धारित है।

फिल्म निर्देशिका लीना यादव की फिल्म ‘राजमा चावल’ अब नेटफ्लिक्स पर

30 सितम्बर को समाजवादी पार्टी की रैली, अखिलेश यादव करेंगे संबोधित

पीएम मोदी- अमित शाह की रैलियों मे खाली कुर्सियों ने बढ़ायी, बीजेपी की चिंता

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला….

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मामला, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

अपराधियों के आगे गिड़गिड़ाने पर, लालू यादव ने मोदी की कुछ इस तरह ली क्लास

मुलायम सिंह और चुनाव आयोग से मिले शिवपाल, मोर्चे के विस्तार को दी नयी दिशा