नई दिल्ली ,अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से जुड़े 1994 के इस्माइल फारूकी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 2-1 के फैसले के हिसाब से कहा है कि अब ये फैसला बड़ी बेंच को नहीं जाएगा।इस केस के पक्षकारों ने केस को पांच सदस्यीय बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की थी।
जस्टिस नजीर बाकी दोनों जजों की राय से सहमत नजर नहीं आए। जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं साथी जजों की बात से सहमत नहीं हूं। कोर्ट ने कहा कि फारुकी मामले में टिप्पणी से अयोध्या केस की सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने कहा कि 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मुस्लिम पक्ष की इस्माइल फारुकी फैसले के उस अंश पर पुनर्विचार की मांग पर अपना फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने गत 20 जुलाई को सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।