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टीवी ग्राहकों को ट्राई ने दी बड़ी राहत….

नई दिल्ली, दूरसंचार नियामक ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नई रूपरेखा के तहत ग्राहकों को अपनी रूचि के हिसाब से चैनल चुनने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने कहा कि डीटीएच  और केबल ऑपरेटर किसी भी ग्राहक से ‘बेस्‍ट फिट प्‍लान’ के तहत उनके सामान्य मंथली बिल से अधिक राशि नहीं वसूल सकते हैं.

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नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. ट्राई के सचिव एसके गुप्ता ने कहा, ‘ट्राई ने वितरण मंच परिचालकों  को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से उनकी मौजूदा योजना से अधिक राशि नहीं ले सकते.’ गुप्ता ने कहा कि ट्राई स्थिति पर को बराबर देख रही है. उपभोक्ताओं ने कोई शिकायत की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने कहा, ‘ट्राई ने डीपीओ को उन ग्राहकों को सबसे उपयुक्त योजना पेश करने को कहा है जिन्होंने अब तक चैनलों के विकल्प खुद नहीं चुने हैं. ऐसा उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए किया गया है.’ट्राई ने कहा कि उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के तरीके और भाषा के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त योजना को डिजाइन किया जाना चाहिए.

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केबल एवं डीटीएच सेवा प्रदाताओं (DPO) को प्रसारकों को इस महीने से नयी दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने यह बात कही है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इससे पहले कहा था कि केबल सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले केवल 65 प्रतिशत उपभोक्ताओं और डीटीएच सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले केवल 35 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने नयी दरों को अपनाया है.

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