महिला की हत्या के आरोपी को दस वर्ष की सजा

मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला की हत्या के आरोपी व्यक्ति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार फरवरी 2012 को थाना बिछवां के ग्राम हवेली में वादी राजेश कुमार और उसके भाई आशाराम के बीच विवाद हुआ था। घटना के दौरान धक्का-मुक्की और फायरिंग की गई, जिसमें बीच-बचाव करने आई वादी की माँ को गोली लग गई। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 304 और 504 आई पी सी के तहत मामला दर्ज किया था।
अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत ने मामले की गंभीरता और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए अभियुक्त आशाराम पुत्र अमृत सिंह को धारा 304 भाग-दो के तहत दोषी करार दिया। और दस वर्ष साधारण कारावास की सजा के साथ ही 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले के निस्तारण में अभियोजन पक्ष की ओर से ए डी जी सी पुष्पेंद्र दुबे ने पैरवी की।





