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वीवीपैट की पर्ची मिलान मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आठ अप्रैल तक का समय

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपैट) की 50 फीसदी से अधिक पर्ची मिलान करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के पक्ष पर जवाब के लिए 21 दलों के नेताओं को आठ अप्रैल तक का समय दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 21 दलों के प्रमुख नेताओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को आयोग के जवाब पर याचिकाकर्ताओं से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।

आयोग का तर्क है कि यदि वीवीपैट की 50 प्रतिशत से अधिक पर्ची का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुए मतदान से कराने पर मतगणना में कम से कम छह दिनों की देरी होगी।न्यायालय ने इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को आठ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।