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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जस्टिस कर्नन ने राष्ट्रपति से की अपील

नई दिल्ली,  कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी एस कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से छह महीने की सजा सुनाए जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है. यह दावा कोलकाता हाईकोर्ट के जज सी एस कर्नन की पैरवी कर रहे वकीलों ने किया है. राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि वह ऐसे किसी प्रतिवेदन से अवगत नहीं है.

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 जस्टिस सी एस कर्नन के वकीलों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत न्यायमूर्ति कर्णन की तरफ से ज्ञापन, प्रतिवेदन ईमेल के जरिए भेजा गया है जिसमें उनको सुनाई गई छह महीने की सजा के निलंबन या उस इस पर रोक लगाने की मांग की गई है.

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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने कर्णन पर अदालत की अवमानना और न्याय प्रणाली की छवि धूमिल करने के आरोप  के मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति कर्णन ने सर्वोच्च अदालत में भी एक याचिका दायर कर मांग की थी कि नौ मई के आदेश को वापस लिया जाए, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने इस पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया था.जस्टिस कर्णन पहले सिटिंग जज हैं जिन्हें जेल की सजा दी गई है. 

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