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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को दी जमानत, 9 साल बाद जेल से आएंगे बाहर

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को जमानत दे दी. साल 2008 में हुए मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल  पुरोहित बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. बांबे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी. कर्नल पुरोहित पिछले नौ वर्षों से नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं. लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सिर्फ सेना के जासूस के तौर पर काम कर रहे थे और किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं.

वहीं, कर्नल पुरोहित की पत्नी अपर्णा पुरोहित ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं, अब वो अपनी परिवार के साथ होंगे. हमारे लिए ये बहुत मुश्किल समय रहा है. आगे क्या करना है अभी पता नहीं. 9 साल से जेल में बंद पुरोहित की जमानत का राष्ट्रीय जांच एजेंसी  ने विरोध किया था. एनआईए ने कहा कि मालेगांव विस्फोट में उनके शामिल होने के साक्ष्य हैं.

पुरोहित 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी है. इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी. पुरोहित ने कोर्ट से कहा कि वह बीते 9 सालों से जेल में हैं और वह जमानत पाने के हकदार हैं. पुरोहित ‘अभिनव भारत’ के गठन से पहले सेना में थे. अभिनव भारत का गठन उन्होंने हिंदू राष्ट्र की लड़ाई के लिए किया था. जांच एजेंसियों ने पूर्व में इस विस्फोट के तार ‘अभिनव भारत’ से जोड़े थे.