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बाहुबली नेता डीपी यादव ने सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग

डीपी यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मंगलवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।

यादव की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने खंडपीठ के समक्ष अपने मुवक्किल को चिकित्सा के आधार पर जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया। उन्होंने यशोदा अस्पताल के दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि यादव को इलाज के लिए जमानत पर रिहा किया जाना जरूरी है।

श्री चौधरी ने कहा कि सीबीआई जमानत याचिका का विरोध कर रही है। इसके बाद खंडपीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया तथा मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने का निर्णय लिया। यादव ने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर जमानत की मांग की है।

यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद उसे मेडिकल केयर की जरूरत है। वैसे भी उसकी अपील लंबित है। इसलिए शीर्ष अदालत उसकी सजा निलंबित करे।

यादव हत्या के एक मामले में देहरादून की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। डीपी यादव की स्पाइनल सर्जरी 19 अक्टूबर 2018 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 18 सितंबर 2018 को डीपी यादव को सर्जरी कराने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। यादव देहरादून की जेल में बंद है