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आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को मिली जमानत, पर रहेंगे जेल में

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम को जमानत दे दी है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स धन शोधन मामले में वे अभी भी हिरासत में ही रहेंगे।

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आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है।

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सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सोमवार को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने इसके आलावा आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. हालांकि उनकी पेशी की तिथि का बाद में ऐलान किया जाएगा.

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सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र में एजेंसी ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं। एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एएससीएल कंपनियों के नाम भी अपने आरोपपत्र में शामिल किए हैं.

पी चिदंबरम को दिवाली तक ही रहना होगा। दिवाली से पहले 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में पी चिदंबरम रहेंगे. अगले सात दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग ईडी करने वाली है। अगर तीन दिनों के लिए हिरासत बढ़ाई जाएगी तो चिदंबरम को जेल में ही रहना होगा।