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सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सैलरी को लेकर राज्य सरकारों को दिए ये निर्देश

स्वास्थ्यकर्मियों काे गुरुवार तक वेतन दें राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को बगैर किसी कटौती के कल तक वेतन मुहैया कराने का बुधवार को राज्य सरकारों को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने डॉ. आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि डाक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन नही काटा जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि यदि इस आदेश पर अमल नहीं किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित अधिकारी को कड़ी सजा मिलेगी।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन भुगतान, उचित आवास और क्वारंटीन की सुविधा को लेकर शुक्रवार तक एक आदेश जारी करे। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने दलील दी कि डाक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की बेहतरी के लिए थोड़ी सी और सख्ती की जरूरत है।