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अनलॉक 5 में क्या है खास, केंद्र सरकार ने जारी किये दिशा निर्देश

नयी दिल्ली, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत मार्च में लागू की गयी पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने से संबंधित पांचवें चरण के दिशा निर्देश आज जारी कर दिये जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल और थियेटर को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है। शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का निर्णय राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवेक पर छोड़ा गया है।

दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश भर के कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नये दिशा निर्देश गुरूवार से लागू होंगे।

पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है। ये दिशा निर्देश राज्यों , केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागाों की सलाह से तैयार किये गये हैं।

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की अनुमति से इतर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थल बंद रहेंगे।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हाल, थियेटर और म्ल्टीपलेक्स आधी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी की भी अनुमति होगी और इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए भी संबद्ध मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थलों के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी।

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय स्कूलों , प्रबंधनों और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लिये जायेंगे।

इसके साथ ही यह कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास जारी रखते हैं वहां यदि छात्र ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जायेगी। स्कूल आने वाले छात्रों को अभिभावक से मंजूरी लेनी होगी। हाजिरी को थोपा नहीं जायेगा और अभिभावक के चाहने पर ही बच्चे स्कूल जायेंगे। स्कूलों के संबंध में राज्य अपनी मानक संचालन प्रक्रिया बनायेंगे।

कालेजों को खोलने के बारे में शिक्षा मंत्रालय लेगा लेकिन इसके लिए उसे गृह मंत्रालय के साथ सलाह करनी होगी और स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। कालेजों में भी आनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी।

शोधार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए संस्थान शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं।
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति दे सकती है।
इसके लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।

राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्णबंदी लागू करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। राज्यों के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जायेगी। समूचे देश में कोविड प्रबंधन से संबंधित प्रोटोकाल लागू रहेगा और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढावा दिया जायेगा।