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लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में एससी, एसटी से संबंधित दो विधेयकों को किया पारित

नयी दिल्ली, लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित दो विधेयकों को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने चर्चा के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद उन समुदायों को समान अधिकार मिल रहा है जिन्हें लंबे समय से अधिकार नहीं मिला था।

श्री कुमार ने कहा कि विधेयक के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण और विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी के लिए छात्रवृत्ति किसी भी तरह बंद नहीं की गई है और अब यह पैसा छात्रों के खातों में प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से जाता है।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाकर ‘कश्मीर से कन्याकुमारी’ तक भारत एक है। उन्होंने कहा कि इस एकता का संदेश दृढ़ता से दिया है उसे सिर्फ़ देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी माना है।

दोनों मंत्रियों के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से ‘संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023’ को पारित किया।