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बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ इस तरह करें, ऑनलाइन शिकायत

नई दिल्ली, बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ अब आप मात्र 10 स्टेप में घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कर सकतें हैं।आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसपर ग्राहक बैंकों और एनबीएफसी की ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे।

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बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम  शुरू किया है। सीएमएस को शुरू करने का आरबीआई का मूल मकसद ग्राहकों की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करना है।

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जानिये पूरी प्रक्रिया-

1. शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in को खोलना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर बाएं तरफ आपको लॉज कंप्लेंट दिखाई देगा, जिसे आप क्लिक करें। इसके बाद एक दूसरे पेज पर सीएमएस खुल जाएगा, जहां आपको बाएं तरफ फाइल कंप्लेंट लिंक दिखाई देगा।

2. ड्रॉपडॉन से भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) का चयन करें और उसके बाद ओम्बुड्समैन के पास बैंक, एनबीएफसी या व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। ड्रॉपडाउन लिस्ट से टाइप ऑन ऐंटीटी से बैंक, एनबीएफसी या सिस्टम पार्टिसिपेंट में से किसी एक का चयन करें।

3. अब ‘लॉज कंप्लेंट पोर्टल’ पर सामान्य जानकारियां भरें। अंत में कैलेंडर पर क्लिक करें और ‘डेट ऑफ कंप्लेंट’ तथा ‘डेट ऑफ रिप्लाई’ की जगह को भरें। शिकायत ऑफिस ऑफ द ओम्बुड्समैन/आरबीआई के रीजनल ऑफिस के पास चला जाएगा।

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4. शिकायत का विवरण: यहां आपको संपूर्ण विवरण (अपना नाम, लिंग, आयु, मोबाइल नंबर,पता इत्यादि) भरना होगा और आप किस तरह की शिकायत ( जैसे क्या शिकायत ई-वॉलेट, ट्रांजैक्शंस इश्यू इत्यादि से जुड़ी है) दर्ज करना चाहते हैं, इसका विवरण देना होगा। इन सबको भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।

5. बैंक का विवरण: ड्रॉप डाउन लिस्ट से अकाउंट श्रेणी का चयन करें। बैंक अकाउंट का डिटेल, एटीएम/क्रेडिट/डेबिट कार्ड का डिटेल भरना होगा। इसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट, कंपेंसेशन अमाउंट भरें और फिर ‘कंप्लेंट कमेंट्स सेक्शन’ में बैंक या व्यक्ति जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं उसका विवरण भरें। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।

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6. डिक्लियरेशन: डिक्लियरेशन में दी गई सूचनाओं को सावधानीपूर्वक भरें। इसके बाद, एक्सेप्ट पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट में जाएं।

7. नॉमिनेशन: उस व्यक्ति का विवरण भरें, जिसके बारे में शिकायत दर्ज की गई है। रेडियो बटन को सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट को क्लिक करें। इसके बाद कंप्लीट ऐप्लिकेबल नॉमिनेशन डिटेल्स को इंटर करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें और प्रोसीड करें।

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8. अगर शिकायत से जुड़ा कोई दस्तावेज हो तो उसे अपलोड करें।

9. अंत में सबमिट बटन को क्लिक करें। आप अपनी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज करा चुके हैं।

10. आपको एक ऑटो जेनरेटेड एक्नॉलेजमेंट्स प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत के स्टेटस को देख सकेंगे और ओम्बुड्समैन के फैसले के खिलाफ अपील कर पाएंगे।

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