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आरबीआई ने एआरसी के लिए मास्टर निर्देश किया जारी

मुंबई,  भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तनावग्रस्त वित्तीय संपत्तियों के समाधान के उद्देश्य से बुधवार को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए मास्टर दिशानिर्देश जारी किए और न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) 300 करोड़ रुपये तय की।

आरबीआई ने एआरसी के लिए अपने मास्टर निर्देशों में कहा, “ प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू करने के लिए, एआरसी के पास न्यूनतम एनओएफ 300 करोड़ रुपये होना आवश्यक है।”

11 अक्टूबर, 2022 तक मौजूद एआरसी को 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम आवश्यक एनओएफ प्राप्त करने के लिए ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है। उन्होंने 100 करोड़ रुपये के एनओएफ के साथ शुरुआत की थी, जिसे मार्च, 2024 तक 200 करोड़ रुपये और मार्च 2026 तक 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।

उपरोक्त किसी भी चरण में गैर-अनुपालन के मामले में, गैर-अनुपालन करने वाला एआरसी पर्यवेक्षी कार्रवाई के अधीन होगा, जिसमें उस समय लागू आवश्यक न्यूनतम एनओएफ तक पहुंचने तक व्यवसाय करने पर प्रतिबंध भी शामिल है।

एआरसी को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत समाधान आवेदकों के रूप में उन गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है जिन्हें अधिनियम के तहत विशेष रूप से अनुमति नहीं है। यह अनुमति शर्तों के अधीन होगी। शर्तों में अन्य बातों के अलावा, एआरसी का न्यूनतम एनओएफ 1,000 करोड़ रुपये होना शामिल है; एआरसी के पास समाधान आवेदक की भूमिका निभाने के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होगी जिसमें गतिविधियों का दायरा, क्षेत्रीय जोखिमों के लिए आंतरिक सीमा आदि शामिल हो सकते हैं; आईबीसी के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया जाएगा।