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पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदल गया है ये नियम है,जल्द करें ये काम,

नई दिल्ली, देश में मोटर वेक्लस एक्ट 2019 लागू होने के बाद, अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम भी बदल गया है।  साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बदल गया है।  यानी अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फार्मेट एक जैसा होगा।

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नए नियम के अनुसार स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में QR कोड और माइक्रोचिप लगे होंगे। इससे हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कलर, और छपाई एक जैसी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में जानकारियां भी एक ही जगह होंगी। क्योकिं पहले फॉर्मेट अलग था और जानकारियां भी अलग-अलग हुआ करती थी। QR कोड और चिप में पुराना सभी रिकॉर्ड होगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस में लगी माइक्रोचिप और QR कोड में आपकी पूरी जानकारी होगी। और इन्ही की मदद से केंद्रीय डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में सारा रिकॉर्ड निकाला जा सकेगा। QR कोड को रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस भी दिए जाने की योजना है। हर ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे एक इमरजेंसी नंबर भी लिखा रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क कर सकेगा।

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